कोरबा :-

अधिवक्ता मंजीत अस्थाना के पैरवी से अभियुक्त हुआ दोषमुक्त 

138 लिखित अधिनियम के मामले मे श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च श्रेणी के द्वारा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक बनाम रवि शंकर वरनदानी के मामले मे निर्णय कर अभियुक्त को दोषमुक्त किया। आरोपी की ओर से अधिवक्ता मंजीत अस्थाना ने पैरवी करते हुए न्यायलय के समक्ष प्रमाणित किया कि बैंक द्वारा अनादरित पांच लाख का चेक किसी लोन के भुगतान हेतु जारी नहीं किया गया था ।
बैंक के द्वारा दिये गये साक्ष्य का आरोपी के अधिवक्ता मंजीत अस्थाना ने खंडन करते हुए पुरे मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने मे सफल हुए और रवि शंकर वरनदानी को धारा 138 पराक्रमय लिखित अधिनियम से कराया मुक्त ।