कोरबा :-

सड़क पर खड़े 07 ट्रेलर वाहन जप्त, 07 आरोपियों पर BNS की धारा 285 के तहत कार्रवाई

त्योहार सीजन के दौरान आम नागरिकों के सुगम आवागमन एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोरबा पुलिस द्वारा सड़क पर अनावश्यक रूप से ट्रेलर वाहन खड़े कर यातायात बाधित करने वालों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 15 एवं 16 अक्टूबर 2026 को कुल 07 ट्रेलर वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। चौकी मानिकपुर द्वारा अमरैया पारा-मुड़ापार बाईपास रोड क्षेत्र में तथा थाना कोतवाली द्वारा राताखार बाईपास क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए संबंधित ट्रेलर वाहनों को जप्त किया गया। सड़क पर ट्रेलर वाहन खड़ा कर आम आवागमन में बाधा उत्पन्न करने एवं यातायात व्यवस्था प्रभावित करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज कर 07 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के माध्यम से कोरबा पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुविधा एवं सुरक्षित आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

जप्त किए गए ट्रेलर वाहनों का विवरण

🔹 CG 12 BG 7284
🔹 CG 12 AU 7204
🔹 CG 12 BG 7282
🔹 CG 12 AU 2488
🔹 CG 12 BH 1674
🔹 CG 12 BJ 0640
🔹 CG 12 BG 7113

साथ ही गिरफ्तार आरोपीगण का विवरण :-1. बलि राम कोर्राम, पिता जगन्नाथ कोर्राम, उम्र 23 वर्ष, निवासी रामपुर, थाना पसान, जिला कोरबा। 2. रामप्रवेश पासवान, पिता शिवसागर पासवान, उम्र 41 वर्ष, निवासी खरौदी, थाना कोन, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)। 3. गुलाब सिंह गोंड, पिता बुधराम गोंड, उम्र 26 वर्ष, निवासी लालपुर, थाना बांगो, जिला कोरबा। 4. पहलाद यादव, पिता चौबे लाल यादव, उम्र 44 वर्ष, निवासी लाटागांव मैहर, थाना बघेरा, जिला मैहर (मध्य प्रदेश)। 5. रघुनाथ सिंह, पिता लालमनि सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी गनियारीकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा (झारखंड)। 6. गीता प्रसाद यादव, पिता होलास यादव, उम्र 27 वर्ष, निवासी माचा डोली, थाना बांगो, जिला कोरबा। 7.राजकुमार विश्वकर्मा, पिता गणेश विश्वकर्मा, उम्र 22 वर्ष, निवासी माचा डोली, थाना बांगो, जिला कोरबा।

कोरबा पुलिस की अपील

कोरबा पुलिस द्वारा आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की जाती है कि सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़े न करें। विशेषकर त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था एवं आम नागरिकों की सुविधा का ध्यान रखते हुए निर्धारित स्थानों पर ही वाहन पार्क करें।यातायात व्यवस्था बाधित करने अथवा आम आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वाले वाहनों एवं वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।