कोरबा :-

जिला कोरबा में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं जुआ खेलने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक कोरबा से प्राप्त हुआ था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पाटले एवं नगर पुलिस अधीक्षक प्रतीक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना बालकोनगर पुलिस टीम के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 08 आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। दिनांक 14 अक्टूबर 2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम फुटहामुड़ा स्थित पिकनिक स्पॉट के सार्वजनिक स्थान पर कुछ व्यक्ति ताशपत्ती से रुपये-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर थाना बालकोनगर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की गई तथा जुआ खेल रहे 08 व्यक्तियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों मे  1. विजय कुमार वर्मा, पिता स्व. हरिदास वर्मा, उम्र 40 वर्ष, निवासी पोड़ीबहार, थाना सिविल लाइन रामपुर, कोरबा। 2. हसीम कुरैशी, पिता स्व. मुन्ना खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी चिमनी भट्ठा, मानिकपुर। 3. देवेंद्र साहनी, पिता धर्मेंद्र साहनी, उम्र 35 वर्ष, निवासी ढोढ़ीपारा, चौकी CSEB। 4. उज्ज्वल विश्वास, पिता निरंजन विश्वास, उम्र 38 वर्ष, निवासी कृष्णा नगर, मानिकपुर। 5. धनीराम, पिता स्व. दशरथ राम साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी मुड़ापार निषाद मोहल्ला। 6. रहीस कुरैशी, पिता स्व. अब्दुल रऊफ कुरैशी, उम्र 49 वर्ष, निवासी मुड़ापार। 7. आरिफ खान, पिता सलीम खान, उम्र 38 वर्ष, निवासी मुड़ापार बाजार रोड। 8. सूरजमल देवांगन, पिता स्व. लगन राम देवांगन, उम्र 54 वर्ष, निवासी बुधवारी, काशीनगर विरूध थाना बालकोनगर में अपराध क्रमांक 614/2026, छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है,साथ ही  पुलिस द्वारा आरोपियों के कब्जे एवं मौके से निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई है ₹14,700 नगद राशि, 07 दोपहिया वाहन, 07 विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, 52 पत्ती ताश एवं जुआ खेलने में प्रयुक्त अन्य सामग्री।

पुलिस की अपील

कोरबा पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि जुआ एवं अन्य अवैध गतिविधियों से दूर रहें। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। जिले में शांति, कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।