कोरबा :-
वर्ष 2019 मे कोरबा के निहारिका शराब दूकान के कर्मचारियो द्वारा शिकायत की गई थी कि, अंकित श्रीवास्तव (युथ इंटक जिला अध्यक्ष )सुरक्षा गार्ड को डंडे से मार रहा हैँ एवं उसके द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जा रहा हैँ। जिसपर पेट्रोलिंग ड्यूटी मे पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक माधव तिवारी एवं अन्य आरक्षक द्वारा रामपुर चौकी थाना कोतवाली कोरबा मे एवं उच्च अधिकारी को लिखित शिकायत की गयी की, अंकित श्रीवास्तव ने सहायक उपनिरीक्षक माधव तिवारी एवं चौकी मे उपस्थित पुलिस कर्मचारियों के साथ गाली गलौच किया साथ ही सहायक उपनिरीक्षक की वर्दी उतारवाने की धमकी दी की शिकायत कर,भारतीय दंड संहिता की धारा 186,353,332,294,506,323 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त मामले मे अंकित श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता मंजीत अस्थाना ने बचाव करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष गवाही और तर्क के दौरान त्रुटिहिन् विवेचना और पुलिस कार्यवाही को संदेहात्मक प्रमाणित करने में सफल होने पर माननीय न्यायालय द्वारा अंकित श्रीवास्तव को उक्त समस्त धाराओं से दोष मुक्त किया गया है।
