कोरबा :-

जिले के दो निजी चिकित्सालय श्वेता हॉस्पिटल एवं न्यू कोरबा हॉस्पिटल पर नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत अनियमितता पाए जाने पर लगा जुर्माना। बताया जा रहा हैं की निरीक्षण में इन दोनों हॉस्पिटल मे कई कमियां एवं अनियमिताएं पाई गई हैं। वहीँ श्वेता हॉस्पिटल का पंजीयन 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। स्वेता हॉस्पिटल मे निरीक्षण के दौरान ओ.पी.डी. में केवल डॉ. तृप्ती मरकाम एवं डॉ. ब्रिजेश सिदार उपस्थित पाये गये, अन्य चिकित्सक जैसे शिशुरोग विशेषज्ञ, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जन, एवं अन्य चिकित्सक उपस्थित नही थे, और न संबंधितों के उपस्थिति पंजी प्रस्तुत किया गया। इसी कड़ी में  न्यू कोरबा हॉस्पिटल मे  नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्राधिकृत निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण में प्रतिष्ठान में कई कमियां/अनियमिताएं पाई गई है, जिसके अंतर्गत संस्था कुल 104 बिस्तर हेतु नर्सिंग होम एक्ट अंतर्गत पंजीकृत है। जिसमें 16 वेड का आई.सी.यू. संचालित किया जा रहा है। चिकित्सालय में कुल 03 एम.बी.बी.एस. चिकित्सक, 10 विशेषज्ञ चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक पदस्थ है। नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार प्रत्येक 20 बेड पर 01 चिकित्सक एवं 01 नर्सिंग स्टॉफ (प्रत्येक शिपटअनुसार) होना आवश्यक है। किन्तु नर्सिंग होम एक्ट के नियमानुसार चिकित्सालय में ड्यूटी चिकित्सक पर्याप्त नही होना पाया गया। संस्था द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानानुसार बिना सूचना/अनुमति के जिले एवं जिले के बाहर के कई चिकित्सको की सेवाए विजिटिंग चिकित्सक के रूप में सेवाएं देकर भर्ती मरीजो का उपचार कराया जाना पाया गया। संस्था को छोटा पैथोलॉजी लैब के संचालन की अनुमति प्राप्त है किन्तु संस्था द्वारा सभी प्रकार के जांच की सुविधा चिकित्सालय में ही किया जा रहा है। उल्लेखित कमियों के आधार पर दोनों चिकित्सालय में छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 के अध्याय 02 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका असंतोषप्रद उत्तर पाए जाने एवं नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानो के उल्लंघन पाए जाने पर 20000/- जुर्माना लगाया गया, वहीँ श्वेता हॉस्पिटल का पंजीयन 01 जुलाई से 15 जुलाई तक के लिए निलंबित किया गया है। इस दौरान संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का चिकित्सक कार्य नही किया जाएगा।