कोरबा :
” राखड़ प्रदुषण नही, है अभिशाप “
जिले मे विभिन्न बड़े बड़े उद्योग लगे होने से यहाँ के निवासी लगातार प्रदुषण की मार झेल रहे है, ऐसे मे यदि उद्योगों द्वारा नियम विरूद्ध राखड़ का परिवहन किया जाए तो पहले से ही प्रदूषण की मार झेल रहे स्थानीय निवासियों की परेशानी दोगुना बढ़ रही है। इसी को संज्ञान मे लेते हुए दिनांक 17अक्टूबर24 को तहसीलदार दर्री एवं कार्यपालिक दण्डधिकारी दर्री ने निरक्षण के दौरान मेसर्स एनटीपीसी जामनीपाली कोरबा द्वारा नियम विरूद्ध राखड़ परिवहन मे लगे वाहनो पर की दंडनीय कार्यवाही।
संयुक्त निरक्षण के दौरान पाया गया के वाहन पंजीयन क्रमांक CG04PQ2858,CG10BT9850,CG10BR1720 एवं CG10NR7817 वाहनो को राखड़ परिवहन के दौरान तारपोलीन से ढका हुआ नही पाए जाने के साथ ही कार्यवाही के दौरान ओवेलोड पाए जाने एवं वाहनो के बीच के एक्सिल को भी उठा कर चलाया जाना पाया गया, जिसपर कार्यवाही करते हुए छत्तीशगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा प्रति टन 1500/- (100टन )प्रति टन के दर से 150000/- का क्षती पूर्ति शुल्क लगाया गया है, जिसे समय सीमा के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी है एवं मेसेर्स एनटीपीसी लिमिटेड जमनीपाली कोरबा द्वारा या सूनिश्चित भी किया जाए की दोबारा राखड़ परिवहन मे लापरवाही न बरती जाये। दोबारा लापरवाही की स्थिति उत्पन्न होने पर मण्डल द्वारा कठोर कार्यवाही की बात कही गई है,साथ ही दिनांक 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 24 तक धनरास राखड़ बाँध से फ्लाई ऐस का परिवहन पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है।
एक तरफ एनटीपीसी जमनीपाली द्वारा स्थानीय निवासियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को लेकर विभिन्न कायक्रमों के आयोजनों की बात कही जाती है,तो वहीँ दूसरी ओर धनरास राखड़ बाँध से उत्पन्न हो रही प्रदुषण एवं परिवहन से जो विषम परिस्थिति लगातार निर्मित हो रही,उसपर क्यों बरती जा रही लापरवाही ?